जनगणना ड्यूटी से चाहिए राहत? उत्तराखंड में अब देना होगा मेडिकल प्रमाण
देहरादून| जनगणना के दूसरे चरण के सुचारू संचालन और कर्मचारियों की तैनाती के लिए प्रशासन की ओर से नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी गई है। जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, स्वास्थ्यगत कारणों के आधार पर जनगणना कार्य से राहत चाहने वाले कर्मचारियों के आवेदनों की जांच के लिए विशेष मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा। बोर्ड की अधिकृत सिफारिश के पश्चात ही ड्यूटी से छूट देने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी कर्मियों को उनकी सुविधानुसार तैनाती स्थल के समीप ही ब्लॉक आवंटित किए जाएंगे।
नियमों की अनदेखी पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
जनगणना सचिव दीपक कुमार द्वारा जारी एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि जनगणना अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई भी सरकारी या संबद्ध विभाग अपने कर्मचारियों को इस राष्ट्रीय कार्य के लिए भेजने से इनकार नहीं कर सकता। यदि कोई विभाग नियमावली का उल्लंघन करता है या कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने में आनाकानी करता है, तो संबंधित विभाग के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
एकल शिक्षक वाले विद्यालय जनगणना ड्यूटी से रहेंगे मुक्त
शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रखने के उद्देश्य से एसओपी में विशेष व्यवस्था की गई है:
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अधिक शिक्षक वाले स्कूल: सर्वप्रथम प्राथमिकता के आधार पर उन विद्यालयों के शिक्षकों की सेवाएं ली जाएंगी, जहां पर्याप्त संख्या में शैक्षणिक स्टाफ मौजूद है।
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एकल शिक्षक वाले स्कूल: जिन विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है, उन्हें जनगणना ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त रखा जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
रिजर्व कर्मचारियों के लिए लागू होंगे स्पष्ट नियम
एसओपी के तहत जनगणना कार्य के लिए आरक्षित (रिजर्व) रखे गए कर्मचारियों के लिए भी दिशानिर्देश तय किए गए हैं। जब तक रिजर्व कर्मियों को प्रत्यक्ष रूप से जनगणना के कार्य में नहीं लगाया जाता, तब तक वे इस आधार पर अपने दैनिक व नियमित विभागीय कार्यों से छूट का दावा नहीं कर सकेंगे।
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