हरिद्वार। आगामी कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार पुलिस ने तीर्थयात्रियों के लिए एक आवश्यक एवं विस्तृत एडवाइजरी जारी की है। इस वर्ष की यात्रा के दौरान जुगाड़ से बने वाहनों, तेज आवाज वाले रेट्रो साइलेंसर (पटाखा छोड़ने वाले), भाले, त्रिशूल, तलवार अथवा किसी भी प्रकार के धारदार व घातक हथियारों के साथ मेला क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा।

सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह भी स्पष्ट किया गया है कि पैदल ले जाई जाने वाली कांवड़ की ऊंचाई 6 फीट और कांवड़ झांकी (वाहन) की ऊंचाई 10 फीट से अधिक कतई नहीं होनी चाहिए। इन तय नियमों का उल्लंघन करने वाले तत्वों के खिलाफ पुलिस द्वारा सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही, पुलिस महकमे ने सभी शिवभक्तों से इस पावन यात्रा को सुरक्षित, मर्यादित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में सहयोग करने का अनुरोध किया है।

श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद की गई व्यवस्थाएं

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर कांवड़ मेले को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सफल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देश के कोने-कोने से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात संचालन और भीड़ नियंत्रण को ध्यान में रखकर ही ये कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा में शामिल होने वाले प्रत्येक कांवड़ यात्री के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ताकि पूरी यात्रा सकुशल संपन्न हो सके।